प्रेम में असफल प्रेमी अगर खुदकुशी कर ले तो महिला को दोषी नहीं ठहरा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेम में असफल शख्स द्वारा खुदकुशी किए जाने के एक मामले में उसकी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेम में असफल प्रेमी की खुदकुशी के लिए प्रेमिका को दोषी नहीं ठहरा सकते। बकौल हाईकोर्ट, आत्महत्या के लिए केवल कमज़ोर मानसिकता वाला शख्स ज़िम्मेदार है।
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