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फ्रांस ने रेप की परिभाषा में किया बदलाव

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Thursday, 30 October, 2025
फ्रांस ने नया बिल पास किया है जिसमें रेप को बिना सहमति के किए गए किसी भी यौन अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्रांस में अब तक 'हिंसा/ज़बरदस्ती/धमकी' का उपयोग कर पेनिट्रेशन या ओरल सेक्स करना रेप माना जाता था। नए कानून के तहत, बिना सहमति के किया गया कोई भी यौन कृत्य रेप/सेक्शुअल एसॉल्ट माना जाएगा।
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