फिज़िकल तौर पर क्लासेस न लेने वाले व्यक्ति को इंजीनियर नहीं कहा जा सकता: हाईकोर्ट
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है, "कोई व्यक्ति अगर फिज़िकल तौर पर क्लासेस/कोर्स में शामिल नहीं हुआ और उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसे इंजीनियर नहीं कहा जा सकता।" कोर्ट ने डिस्टेंस लर्निंग डिग्री वाले एक कर्मचारी को बतौर एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोट करने का हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का फैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की थी।


