बीमा कंपनियों की मनमानी, जबरन कैंसिल कर रहीं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम
स्वास्थ्य बीमा कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर मरीज़ों को क्रॉनिक स्मोकर या पुरानी बीमारी का झूठा हवाला देकर क्लेम खारिज कर रही हैं। IRDAI के अनुसार, बिना ठोस मेडिकल साक्ष्य के दावे निरस्त नहीं किए जा सकते। कोर्ट और उपभोक्ता आयोग ने कंपनियों पर जुर्माना लगाते हुए स्पष्ट कारण और 30 से 45 दिनों में निपटारे का निर्देश दिया है।
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