सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने समय के उन चुटकुलों पर गहरी नाराज़गी जताई है जिनमें दृष्टिबाधित लोगों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित एक शिशु का मज़ाक उड़ाया गया था। कोर्ट ने समय की टिप्पणियों को 'वाकई परेशान' करने वाला बताया है।