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बिलों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करते समय SC ने दिया पाकिस्तान के संविधान का उदाहरण

short by Monika sharma / on Sunday, 13 April, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा बिलों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के संविधानों का उदाहरण दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, "उदाहरण के लिए...पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद-75 या अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-1, खंड-7 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति निर्धारित समयसीमा में फैसला नहीं लेते तो विधेयक को पास मान लिया जाता है।"
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