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ब्लाउज़ समय पर नहीं दे पाया दर्जी, अदालत का आदेश- ग्राहक को दें ₹7,000

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Tuesday, 28 October, 2025
अहमदाबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने समय पर महिला ग्राहक को ब्लाउज़ नहीं देने वाले टेलर पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया है। महिला ने 24 दिसंबर 2024 को पहनने के लिए ब्लाउज़ सिलवाने का ऑर्डर दिया था लेकिन दर्जी ने ब्लाउज़ बताए गए डिज़ाइन के अनुसार नहीं सिला था। फिर दर्जी सुधार कर ब्लाउज़ डिलीवर करने में असफल रहा था।