बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दुष्कर्म से जुड़े एक केस में एक आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर करते हुए कहा कि बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है, एक विधवा महिला ने कई दिनों तक आरोपी संग रहने के बाद उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था।
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