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बुलडोज़र चलाने में हुई 'हद' पार; HC बोला- दोबारा बनाओ पूरी इमारत, ₹10 लाख मुआवज़ा दो

short by Himanshu / on Tuesday, 15 September, 2026
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो मंज़िला व्यावसायिक इमारत को गिराए जाने को सीमा से अधिक तोड़फोड़ माना है। कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की इमारत दोबारा बनाने का आदेश दिया है। साथ ही नई इमारत तैयार होने तक मुफ्त वैकल्पिक आवास देने और ₹10 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश भी दिया है।