बिहार में शिक्षक नौकरी का बदला नियम, डीएलएड नहीं किया तो जाएगी नौकरी
बिहार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के बाद नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक DLEd पूरा करना होगा। इस तारीख के बाद बिना प्रशिक्षण नियुक्त शिक्षकों की सेवा अवैध मानी जाएगी और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा।
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