बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने आधार-कार्ड को 11 दस्तावेज़ों (मतदाता पात्रता प्रमाण) की सूची से बाहर रखने का बचाव कर कहा कि यह अनुच्छेद-326 के तहत मतदाता पात्रता की जांच में मदद नहीं करता। आयोग ने इससे राशन कार्ड व वोटर आईडी को भी बाहर रखा।