बिहार में अब ज़मीन की मौखिक अदला-बदली को मिलेगी कानूनी मान्यता
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली-2025 के तहत अब प्रदेश में भूमि धारकों (रैयतों) के बीच आपसी सहमति से ज़मीन की अदला-बदली को कानूनी मान्यता दी जाएगी व उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जहानाबाद के ज़िला बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि ज़मीन की मौखिक अदला-बदली व उसके शांतिपूर्ण कब्ज़े को वैध माना जाएगा।
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