बिहार में अब बंदूक रख सकेंगे मुखिया और सरपंच, सरकार ने आर्म्स लाइसेंस देने का आदेश किया जारी
बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की मंज़ूरी दी है जिसके तहत अब मुखिया, सरपंच, वॉर्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधि आवेदन कर शस्त्र लाइसेंस पा सकेंगे। पंचायती राज विभाग की सिफारिश के बाद गृह विभाग ने सभी ज़िलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।
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