बिहार शिक्षा विभाग ने तबादला किए गए शिक्षकों को 30 जून तक नई जगह पर जॉइन करने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर 1 जुलाई से स्थानान्तरण को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षक अगले एक साल तक अपनी ऐच्छिक जगह पर ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।