बिहार सरकार की नई नियमावली के तहत किस चीज़ पर कितना शुल्क ले सकेंगी पंचायतें?
बिहार सरकार ने हाल ही में 'ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली-2026' को मंज़ूरी दी है जिसके तहत ग्राम पंचायतें ₹50-₹5,000 तक होल्डिंग टैक्स समेत अन्य कर वसूल कर सकेंगी। इसके तहत आधे पक्के मकान से ₹50/वर्ष, पक्के मकान से ₹100/वर्ष, सफाई शुल्क ₹30 और पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसियों, ईंट-भट्टों व सिनेमाघरों से ₹5,000/वर्ष शुल्क लिया जाएगा।
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