बच्चों, माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर कितने तक लग सकता है टैक्स?
भारतीय आयकर कानून के अनुसार, बच्चों, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, सास-ससुर जैसे 'स्पेसिफाइड रिश्तेदारों' से मिले कितनी भी राशि के गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, किसी मित्र या अन्य रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में ₹50,000+ का उपहार/संपत्ति मिले तो उस पर प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होता है। शादी जैसे मौकों पर मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स नहीं लगता।
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