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बच्चे के PPF खाते का पैसा माता-पिता नहीं कर सकते इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
short by Rishi Raj / on Wednesday, 5 August, 2026
नाबालिग बेटी के PPF खाते से मैच्योरिटी पर करीब ₹8-लाख निकालने वाले पिता को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के नाम PPF/किसी अन्य बचत योजना में जमा रकम उसकी संपत्ति होती है जबकि माता-पिता सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं और इस रकम का इस्तेमाल वह अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए नहीं कर सकते।