बच्चे संपत्ति नहीं हैं: 6 वर्षीय बच्ची की कस्टडी पिता को सौंपते हुए पटना हाईकोर्ट
पटना (बिहार) हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची की कस्टडी उसके पिता को देते हुए कहा, "बच्चे का कल्याण माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ऊपर है और बच्चे माता-पिता के लिए संपत्ति या खेलने की चीज़ नहीं हैं।" हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की अपने पिता के साथ खुश रहेगी लेकिन यह भविष्य में उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा।
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