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बड़े अक्षरों में लिखें रिपोर्ट: डॉक्टरों की टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट पर उड़ीसा हाईकोर्ट

short by श्वेता भारती / on Tuesday, 9 January, 2024
उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट को बड़े अक्षरों में लिखने या टाइप करने का निर्देश देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी या न्यायिक अधिकारी ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट नहीं पढ़ सकते हैं। जस्टिस एसके पाणिग्रही को एक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत होने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।