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बालिगों को अपनी पसंद से किसी के साथ रहने का अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता: इलाहाबाद एचसी

short by उमंग शुक्ला / on Tuesday, 11 June, 2024
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने या किसी के साथ रहने का अधिकार है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। हाईकोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से शादी करने वाली एक महिला के चाचा द्वारा उसके पति के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द कर दी है।
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