बालिगों को अपनी पसंद से किसी के साथ रहने का अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता: इलाहाबाद एचसी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने या किसी के साथ रहने का अधिकार है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। हाईकोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से शादी करने वाली एक महिला के चाचा द्वारा उसके पति के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द कर दी है।
read more at ABP न्यूज़


