बिहार में अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर, नियमावली में संशोधन को मिली मंज़ूरी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राज्य अध्यापक (नियुक्ति, ट्रांसफर, व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवाशर्त) नियमावली में संशोधन को मंज़ूरी मिल गई। इसके तहत शिक्षक बहाली में बिहार के स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इसके बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे।
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