भोजशाला से सटी ज़मीन पर नमाज़ की मंज़ूरी, SC ने MP सरकार से कहा-'धार्मिक हक देना आपका फर्ज़'
सुप्रीम कोर्ट ने धार (एमपी) भोजशाला विवाद में शुक्रवार की नमाज़ के लिए खसरा नंबर 596 स्थित भूखंड को निर्धारित किया। अदालत ने कहा कि धार्मिक अधिकार उपलब्ध कराना प्रशासन का दायित्व है। कोर्ट ने एमपी सरकार को निर्देश दिया कि अंतिम फैसले तक मुस्लिम पक्ष को इसी स्थान पर जुमे की नमाज़ अदा करने की अनुमति सुनिश्चित की जाए।
read more at Zee न्यूज़


