सेना अधिनियम, 1950 के मुताबिक, किसी भारतीय सैनिक द्वारा देशद्रोह यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या ऐसा प्रयास करने पर उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। दुश्मन देश से संपर्क करने, सूचना भेजने, अपनी पोस्ट छोड़ने या आदेशों का उल्लंघन करने पर भी मौत की सज़ा या 14 वर्ष का कारावास हो सकता है।