भारत में क्या हैं गर्भपात से जुड़े नियम?
भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून-1971 में गर्भपात के नियम उल्लिखित हैं। इस कानून में 2020 में कुछ संशोधन किए गए थे और इसके तहत कुछ शर्तों के साथ 20-24 हफ्तों तक के भ्रूण के गर्भपात की इजाज़त है। हालांकि, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, रेप पीड़िता और अन्य मामलों में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।


