माता-पिता को किराया देकर भी क्लेम कर सकते हैं HRA, जानें क्या है तरीका
वेतनभोगी कर्मचारी माता-पिता को दिए गए किराए पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा कर सकते हैं जिसके लिए माता-पिता का उस प्रॉपर्टी का मालिक होना या उन्हें उसे किराए पर देने का कानूनी अधिकार होना ज़रूरी है। यह छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है। इसके लिए रेंट अग्रीमेंट/बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड/मकान मालिक का पैन/मालिकाना हक का प्रमाण ज़रूरी है।
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