मृत्युदंड को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्युदंड को 'प्रक्रिया से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आधार पर' अनुच्छेद-32 के तहत चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मौत की सज़ा पाए एक दोषी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने 3 मई 2017 के अपने फैसले को रद्द कर सज़ा पर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया।
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