म्यूचुअल फंड में निवेश के बदलेंगे नियम, KYC नियम को सख्त कर रहा SEBI; जानें डिटेल
सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए केवाईसी नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार, नए म्यूचुअल फंड फोलियो में पहली बार निवेश केवल तभी किया जा सकेगा जब केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए) द्वारा वेरिफिकेशन पूरा कर दिया जाए। इससे पहले असेट मैनेजमेंट कंपनियां आंतरिक केवाईसी चेक के आधार पर तुरंत निवेश स्वीकार कर लेती थीं।
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