मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट से नहीं काट पाएंगे मनमाना पैसा, HC का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट से मनमाना पैसा नहीं काट सकते हैं। कोर्ट ने अंतर बताते हुए कहा कि स्वाभाविक टूट-फूट से जुड़े खर्च जैसे वाइटवॉश और पेंटिंग, मकान मालिक की ज़िम्मेदारी है ना कि किराएदार की। बकौल कोर्ट, सामान्य इस्तेमाल से अधिक होने वाली टूट-फूट के लिए किराएदार ज़िम्मेदार होंगे।
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