महिला के घर में घुसना और उसके कपड़े उठाना, रेप या रेप की कोशिश नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि रात में किसी महिला के घर में केवल प्रवेश करना और उसके कपड़े उठाना भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने 26 साल पुराने इस मामले को दुष्कर्म के बजाय महिला की गरिमा भंग करने व आपराधिक बल के इस्तेमाल का मामला माना।
read more at हिन्दुस्तान


