महिला की पवित्रता पर झूठे आरोप लगाने से बड़ी क्रूरता कुछ नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक महिला के तलाक को मंज़ूरी देते हुए बुधवार को कहा कि किसी महिला की पवित्रता पर झूठे आरोप लगाने से बड़ी क्रूरता कुछ नहीं हो सकती। महिला के अनुसार, उसके पति ने उस पर एक रिश्तेदार से अवैध संबंध का आरोप लगाया था। दंपति की 1989 में शादी हुई थी।
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