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महिला की यौन उत्तेजक पोशाक पुरुष के लिए उसका शील भंग करने का लाइसेंस नहीं: ‌केरल हाईकोर्ट

short by shashank mishra / on Saturday, 15 October, 2022
केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी पोशाक को पहनने का अधिकार संविधान द्वारा मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार है। उन्होंने कहा, "यहां तक ​​​​कि अगर महिला यौन उत्तेजक पोशाक पहनती है तो वह किसी पुरुष के लिए उसका शील भंग करने का लाइसेंस नहीं होता।"