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महिला ने अगर उत्तेजक कपड़े पहने थे तो यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रथम दृष्टया सही नहीं: कोर्ट

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Wednesday, 17 August, 2022
केरल के एक कोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता को ज़मानत देते हुए कहा कि अगर महिला ने 'उत्तेजक कपड़े' पहने थे तो आईपीसी की धारा 354ए के तहत शिकायत प्रथम दृष्टया सही नहीं मानी जा सकती। बकौल कोर्ट, यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता को विकलांग आरोपी जबरन अपनी गोद में बिठा सकता है।