सर्वे के नाम पर पंचायत चुनाव टालना असंवैधानिक, आरक्षण पर हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार/राज्य निर्वाचन आयोग को 3-महीने में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सर्वे के नाम पर चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया और स्पष्ट किया कि यह चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। बकौल कोर्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार आरक्षण व्यवस्था में संशोधन कर सकती है।
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