मेरठ (यूपी) की एक विशेष अदालत ने 8-वर्षीय लड़के से रेप करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाते हुए ₹32,000 का जुर्माना लगाया है। लड़के के पिता का आरोप था कि जनवरी-2020 में उसका बेटा अपने चाचा संग चाऊमीन खाने गया था और दोषी उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और रेप किया।