यूपी में अब ओला और उबर को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी किए नए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ओला, उबर सहित सभी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। अब प्रदेश में बिना पंजीकरण, फिटनेस, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई गाड़ी का संचालन नहीं हो पाएगा। आवेदन शुल्क ₹25,000 जबकि लाइसेंस शुल्क ₹5,00,000 निर्धारित किया गया है। वहीं, लाइसेंस रिन्यूअल 5 साल में होगा।
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