आजमगढ़ (यूपी) में सपा विधायक रमाकांत यादव और उनके परिजनों की ₹23 करोड़ से अधिक की संपत्ति गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर ऐक्ट) के तहत कुर्क कर दी गई है। यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपराध के ज़रिए स्वयं व परिजनों के नाम यह संपत्ति अर्जित की। 2022 में ज़हरीली शराब कांड मामले में यादव फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।