यूपीआई से गाड़ी-घर की EMI चुकाने पर क्या लगेगी फीस?
15 अक्टूबर से UPI के ज़रिए ₹2,000 से अधिक के लोन रीपेमेंट और EMI भुगतान पर ₹5 का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। यह शुल्क केवल मर्चेंट यानी बैंक या ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा, ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑटोपे के ज़रिए होने वाले EMI भुगतान पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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