यूपी में मारपीट करने वाले दो पक्षों को 10 दिन तक मजिस्ट्रेट दफ्तर में साथ बैठने की दी गई सज़ा
उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसी बात को लेकर मारपीट करने वाले दो पक्षों के लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 दिन तक अपने दफ्तर में साथ बैठने की सज़ा सुनाई है। सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के करीबी हैं और 10 दिन तक साथ बैठने पर हो सकता है कि वे मामला सुलझा लें।
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