यूपी में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जरूरी फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। यूपी सरकार ने 23 अगस्त, 2004 से वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक किया था. कोर्ट ने कहा यूपी में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है.
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