राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बिना अनुमति संपत्ति नहीं बेच पाएंगे लोग, बनेगा कानून
राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया विधेयक को मंज़ूरी दे दी जिसका उद्देश्य तनाव वाले क्षेत्रों से पलायन और जनसंख्या असंतुलन रोकना है। राज्य के जिन इलाकों को 'डिस्टर्ब' घोषित किया जाएगा वहां सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। यह गैर-ज़मानती अपराध होगा व उल्लंघन पर 3-5 साल की सज़ा होगी।
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