राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में हुआ पास, उम्रकैद तक की होगी सज़ा
राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी बिल (राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025) पास हो गया। एक से अधिक बार अवैध धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास और ₹50-लाख जुर्माने की सज़ा और सामूहिक धर्मांतरण पर न्यूनतम 20-वर्ष से लेकर अधिकतम उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है। इसमें धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान है।
read more at News18 हिंदी


