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राजस्थान सरकार ने 18 साल से कम आयु के बच्चों के होटल में ठहरने को लेकर लागू किया सख्त नियम

short by खुशी / on Thursday, 31 July, 2025
राजस्थान सरकार ने नाबालिगों के होटलों में ठहरने को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होटल में रुकने के लिए परिवार को सूचित करना होगा और होटल को पहचान-पत्र व मोबाइल नंबर देना होगा। बकौल सरकार, नाबालिग बिना परिवार की अनुमति व जानकारी के होटल में नहीं ठहर सकेंगे।