रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड, देरी होने पर क्या हैं कानूनी अधिकार?
आयकर विभाग ने ऑटोमेशन और सुधार के ज़रिए रिफंड जारी करने का औसत समय घटाकर 10 दिन किया है। बकौल टैक्स एक्सपर्ट्स, कई मामलों में हफ्तों या महीनों की देरी हो सकती है। रिफंड 30 दिन में जारी नहीं किया गया है तो टैक्स विभाग को हर महीने के हिसाब से 6% सालाना की दर से ब्याज देना पड़ता है।
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