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रेप के दोषियों को 21 दिन में मौत की सज़ा देने के प्रावधान वाला बिल बंगाल विधानसभा में हुआ पास

short by Monika sharma / on Tuesday, 3 September, 2024
पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को नया ऐंटी रेप बिल 'अपराजिता विमेन ऐंड चाइल्ड बिल 2024' पारित हो गया। बिल में दोषियों को 21 दिन में मौत की सज़ा देने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक, अगर रेप या गैंगरेप पीड़िताओं की मौत होती है या उनकी हालत गंभीर हो जाती है तो दोषियों को मौत की सज़ा दी जाएगी।