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रतन टाटा ने वसीयत में नहीं लिखी शेयर वाली बात, बॉम्बे HC ने बताया उन पर किसका होगा अधिकार
short by Monika sharma / on Tuesday, 24 June, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि उद्योगपति रतन टाटा जिन लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों के बारे में अपनी वसीयत में लिखकर नहीं गए उनपर मालिकाना हक रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडाउमेंट ट्रस्ट का होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत में जिन चीज़ों का ज़िक्र नहीं था, उनपर मालिकाना हक रतन टाटा द्वारा स्थापित संस्थानों का होना चाहिए।