राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर फैसला लेना उसका काम नहीं है। बकौल कोर्ट, यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकार ही फैसला ले सकती है।
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