रिश्तों में सुधार की गुंजाइश न हो तो हम 6 माह से पहले दे सकते हैं तलाक को मंज़ूरी: एससी
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि अगर रिश्तों में सुधार की गुंजाइश न हो तो सुप्रीम कोर्ट 6 माह के अनिवार्य प्रतीक्षा समय से पहले तलाक को मंज़ूरी दे सकता है। पीठ ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों में अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर यह मंज़ूरी दे सकता है।
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