रेप का केस दर्ज कराने के बाद बयान से मुकरने वालों पर चले आपराधिक केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रेप का केस दर्ज कराने के बाद ट्रायल के दौरान बयान से मुकरने वालों पर आपराधिक केस चलना चाहिए। बकौल हाईकोर्ट, इससे समय बर्बाद होता है। हाईकोर्ट ने गैंगरेप के मामले में मुरादाबाद के एक आरोपी को सशर्त ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की जिसमें पीड़िता ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था।
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