रोहिंग्याओं को भारत में रहने का अधिकार नहीं, अपने नागरिकों को प्राथमिकता देना ज़रूरी: केंद्र
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी अवैध प्रवासी हैं और उन्हें भारत में रहने या बसने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र ने कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाले विकासशील देश होने के नाते भारत में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दिया जाना ज़रूरी है।"
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