लोकसभा में रियल एस्टेट पर LTCG टैक्स प्रावधान में संशोधन से जुड़ा वित्त विधेयक पारित
लोकसभा में रियल स्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स प्रावधान में संशोधन से जुड़ा वित्त विधेयक पारित हो गया है। इसके तहत अब टैक्सपेयर्स 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति पर या तो 12.5% की बिना इंडेक्सेशन वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) की दर या फिर 20% की इंडेक्सेशन वाली दर चुन सकते हैं।
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